कल के आदेश की मूल जड है यह
कल के आदेश की मूल
भारत सरकार का 9 अगस्त 2017 का यह अमेंडमेंट है, जिसे अभी तक पब्लिक से छिपाकर रखा गया था,
जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा।
कुल मिलाकर इसे रद्द किए बिना राहत नहीं मिलने वाली।
जो साथी कल कह रहे थे, नियम के अनुसार 2011 से पहले वालों को Tet नही होना चाहिए
इसी नियम जो की सेक्सन 23(2) कहलाता है, को केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को समाप्त कर उसका नया proviso बना दी है।
अब जो राहत मिल सकती है
वो केंद्र सरकार से ही संभव है। 💐🙏
लास्ट पॉइंट पे लिखा है।
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