UP में शिक्षकों का होगा विभागीय टीईटी 40% पर होंगे पास, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सरकार का फैसला
विभागीय TET से होगी तैनाती
विशेष शिक्षक बनने की पात्रता
विशेष शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त D.Ed या B.Ed विशेष शिक्षा का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार का परिषद में पंजीकरण भी अनिवार्य है। वर्तमान में संविदा या डेली वेज पर कार्यरत विशेष शिक्षक भी विभागीय टीईटी में शामिल होंगे। इन शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है।
पासिंग मार्क्स में राहत
विभागीय टीईटी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क्स 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे गए हैं। सामान्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 55% होते हैं। ऐसे में यह नई व्यवस्था विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
टीईटी के अवसर और समय
जिन विशेष शिक्षकों के पास TET या CTET की पात्रता नहीं है, उन्हें विभागीय टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को चार मौके दिए जाएंगे। यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी, और दूसरी परीक्षा पहली परीक्षा के छह महीने बाद होगी। वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले से TET या CTET पास किया है, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इन शिक्षकों की सीधे नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
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